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खारिज हुई पूर्व वित्त मंत्री के बेटे की जमानत अर्जी, कोर्ट ने कहा- आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं
Fri, 15 May 2020 02:11 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 15 May 2020 02:11 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर की जमानत अर्जी फिर से खारिज हो गई है। जेएंडके बैंक से 170 करोड़ रुपये के लोन मामले में धोखाधड़ी करने पर हिलाल पर केस दर्ज है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा था। यह मामला संगीन है।
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सीबीआई कोर्ट के जज राजेश सीकरी ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उसके खिलाफ पेश किए दस्तावेज काफी मजबूत हैं। यह मामला न सिर्फ धोखाधड़ी का है, बल्कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आरोपी का अपराध उसे उम्रभर की सजा दिला सकता है। अभी मामले की जांच चल रही है। इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
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