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रेट लिस्ट न लगाने पर दुकानदारों पर जुर्माना

Mon, 09 Feb 2015 08:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Mon, 09 Feb 2015 08:43 PM IST
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fine on shopper if they have no rate list

उपभोक्ता और जन वितरण विभाग (सीएपीडी) विभाग जम्मू की टीम ने रेट लिस्ट प्रदर्शित न करने, घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक प्रयोग और तय मूल्य से ज्यादा वसूलने पर 33 दुकानदारों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 29 हजार रुपये का जुर्माना वसूला।

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विभागीय निदेशक गंदर्भ सिंह चिब का कहना है कि उप निदेशक आपूर्ति आत्म देव सिंह, सहायक निदेशक इन्फोर्समेंट मोहम्मद इकबाल, एरिया इंस्पेक्टर राजिंद्र कुमार की अगुवाई में टीम ने बख्शी नगर, बनतालाब, रिहाड़ी, सुभाष नगर, रूप नगर, तालाब तिल्लो, नरवाल, कुंजवानी, संजय नगर और शास्त्री नगर में करीब पचास व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की।
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इस दौरान प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट प्रदर्र्शित न होने, घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के प्रयोग और तय मूल्य से ज्यादा उपभोक्ताओं से वसूल करने के मामले में 33 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जुर्माना किया गया।
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सीएपीडी विभाग के निदेशक जीएस चिब ने तय नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दुकानों में रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के अलावा, रसोई गैस के सिलेंडरों का व्यवसायिक इस्तेमाल न करें।

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