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Jammu News: मोटर वाहन विभाग के कर्मियों की क्वासी-परमानेंसी की प्रक्रिया शुरू
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-तीन साल से अधिक लगातार सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मियों से मांगे दस्तावेज
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मोटर वाहन विभाग में तीन साल से अधिक लगातार सरकारी सेवा पूरी कर चुके पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को क्वासी-परमानेंट (अर्द्ध स्थायी दर्जा) देने की प्रक्रिया शुरू की है। परिवहन आयुक्त जम्मू-कश्मीर की ओर से जारी आदेश में विभाग के सभी पात्र कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज संबंधित नियंत्रक अधिकारी और डीडीओ के माध्यम से जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यह सुविधा उन कर्मचारियों को लिए है जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक लगातार सरकारी सेवा पूरी कर ली है।
पात्र कर्मचारियों से पिछले तीन वर्षों की एपीआर संबंधित डीडीओ से यह प्रमाण पत्र कि उनके खिलाफ कोई विभागीय, न्यायिक या आपराधिक मामला अथवा जांच लंबित नहीं है। सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी ईमानदारी, कार्य एवं आचरण प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। इसके अलावा संबंधित कर्मचारियों की कार्यालय फाइल भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के कंट्रोलिंग अधिकारियों, आरटीओ और एआरटीओ को प्राप्त दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करने के बाद पात्र कर्मचारियों की समेकित सूची तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिवहन आयुक्त कार्यालय में भेजनी होगी।
रिपोर्ट में कर्मचारी का नाम, पदनाम, नियुक्ति की तारीख, सेवा की निरंतरता, डीडीओ/कंट्रोलिंग अधिकारी का विवरण और यदि कोई विभागीय, न्यायिक या आपराधिक मामला लंबित है तो उसका पूरा विवरण दर्ज करना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मोटर वाहन विभाग में तीन साल से अधिक लगातार सरकारी सेवा पूरी कर चुके पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को क्वासी-परमानेंट (अर्द्ध स्थायी दर्जा) देने की प्रक्रिया शुरू की है। परिवहन आयुक्त जम्मू-कश्मीर की ओर से जारी आदेश में विभाग के सभी पात्र कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज संबंधित नियंत्रक अधिकारी और डीडीओ के माध्यम से जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यह सुविधा उन कर्मचारियों को लिए है जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक लगातार सरकारी सेवा पूरी कर ली है।
पात्र कर्मचारियों से पिछले तीन वर्षों की एपीआर संबंधित डीडीओ से यह प्रमाण पत्र कि उनके खिलाफ कोई विभागीय, न्यायिक या आपराधिक मामला अथवा जांच लंबित नहीं है। सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी ईमानदारी, कार्य एवं आचरण प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। इसके अलावा संबंधित कर्मचारियों की कार्यालय फाइल भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के कंट्रोलिंग अधिकारियों, आरटीओ और एआरटीओ को प्राप्त दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करने के बाद पात्र कर्मचारियों की समेकित सूची तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिवहन आयुक्त कार्यालय में भेजनी होगी।
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रिपोर्ट में कर्मचारी का नाम, पदनाम, नियुक्ति की तारीख, सेवा की निरंतरता, डीडीओ/कंट्रोलिंग अधिकारी का विवरण और यदि कोई विभागीय, न्यायिक या आपराधिक मामला लंबित है तो उसका पूरा विवरण दर्ज करना होगा।
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