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जम्मू-कश्मीरः कांग्रेस के चार पार्षदों को अयोग्य ठहराने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक
Tue, 15 Oct 2019 11:48 AM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 15 Oct 2019 11:48 AM IST
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कांग्रेस (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
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कांग्रेस के कठुआ नगर परिषद के चार पार्षदों को पद से निलंबित करने के चुनाव आयोग के फैसले पर विशेष न्यायाधिकरण जम्मू ने रोक लगा दी है। यह पार्षद कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे। जिनको चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया था। इन पार्षदों ने चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दी थी। सोमवार को स्पेशल न्यायाधिकरण पुनित गुप्ता ने इस मामले पर सुनवाई की।
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कांग्रेस पार्षद नरेश कुमार, अजय कुमार, रेखा देवी और रेनू बाला निकाय चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़े और जीते। बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले दोनों तरफ की दलीलें सुनी गईं। चुनाव आयोग ने इन पार्षदों को जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 की सेक्शन 18 के तहत अयोग्य करार दिया।
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विशेष न्यायाधिकरण ने कहा कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है। यह लोग चुनाव जीत कर आए हैं। जब तक इस मामले की अपील में फाइनल सुनवाई नहीं होती। तब तक इस आदेश पर रोक रहेगी। यह भी कहा गया है कि इन लोगों को मामला खत्म होने तक किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
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