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Jammu News: निदेशक से अनुमति के बाद ही जिले के बाहर भ्रमण कार्यक्रम बना सकेंगे स्कूल

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जिले के अंदर टूर के लिए सीईओ देंगे हरी झंडी, मौसम की जानकारी लेना जरूरी
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- शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, विभागाध्यक्षों को करना होगा पालन, अनुमति मिलने पर होगा भ्रमण
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर के स्कूल अब अपनी मर्जी से शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम तय नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। अब जिले से बाहर भ्रमण की अनुमति संबंधित स्कूल को शिक्षा निदेशक से लेनी होगी। निदेशालय दो सप्ताह के अंतराल पर इसकी समय सारिणी बनाएगा।
जिले के भीतर पिकनिक और भ्रमण के लिए अनुमति देने का अधिकार मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) के पास रहेगी। इस बारे में निदेशालय को सूचित किया जाएगा। यात्रा से पहले मौसम के बारे में भी जानकारी लेनी जरूरी होगी। अभिभावकों के मोबाइल नंबर स्कूल प्रशासन के पास उपलब्ध होने चाहिंए।
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विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विभागाध्यक्षों और संस्थान के अध्यक्षों को कड़ाई से पालन करना होगा। यह भी कहा गया है कि शनिवार, रविवार और अवकाश वाले दिनों में पिकनिक व भ्रमण की योजना न बनाई जाए। साथ ही पिकनिक और पर्यटन स्थलों पर भीड़ से बचा जा जाए।
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एक वरिष्ठ अधिकारी को इवेंट मैनेजर के रूप में नामित करना होगा, जो छात्रों के प्रस्थान, यात्रा, स्थल पर गतिविधियों और सुरक्षित वापसी की निगरानी करेगा। उन्हें अन्य विभागों से आवश्यकतानुसार संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। पर्यटन निदेशालय से दो सप्ताह पूर्व संपर्क किया जाए और सहयोग मांगा जाए। यात्रा के दौरान आपातकालीन संपर्क जानकारी ली जाए। प्रत्येक छात्र की आपातकालीन संपर्क जानकारी शिक्षकों के पास उपलब्ध होनी चाहिए और पूरी यात्रा के दौरान सुलभ रहनी चाहिए। यात्रा के दौरान फर्स्ट एड किट साथ ले जानी होगी। स्कूल से प्रस्थान से पहले छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर छात्रों की गिनती की जाए।


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नदी-नालों और तालाबों के
किनारे जाने से रोका जाए
शिक्षकों को पूरी यात्रा के दौरान छात्रों की निगरानी करनी होगी। छात्रों को नदियों, झीलों, तालाबों और धाराओं जैसे संवेदनशील स्थलों पर जाने से रोका जाए। एस्कॉर्ट शिक्षक सुनिश्चित करें कि छात्र केवल सुरक्षित क्षेत्रों में ही जाएं और असुरक्षित गतिविधियों से बचें।


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वाहनों की स्थिति का हो आकलन
चालक के पास लाइसेंस जरूरी
आदेश में कहा गया है कि टूर के लिए संबंधित अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) से संपर्क कर मान्यता प्राप्त अच्छी स्थिति वाले वाहनों की बुकिंग की जाए। चालक के पास लाइसेंस भी जरूरी होना चाहिए।
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