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Jammu News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दर्ज की पहली ई- एफआईआर
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-डिजिटल पुलिसिंग की ओर बढ़े कदम, व्हाट्सएप से मिली शिकायत पर दर्ज किया गया मामला
हंदवाड़ा। प्रदेश पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए मिली शिकायत पर शनिवार को अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (ई-एफआईआर) दर्ज की। पहली ई-एफआईआर हंदवाड़ा के विलगाम थाने में दर्ज हुई। इस व्यवस्था से लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की आनाकानी जैसे रवैये पर भी अंकुश लगेगा। पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, राज्य सड़क परिवहन निगम में बस चालक हांजीपोरा (कुपवाड़ा) के इम्तियाज अहमद ने पुलिस की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत भेजी थी। इसमें डार ने बताया कि वह शनिवार सुबह तराथपोरा से श्रीनगर जा रहे थे। विलगाम पहुंचने पर शहनीपोरा के आशिक हुसैन भट व गौहर अहमद भट ने जबरन रोका और झगड़ने लगे।
दोनों ने उनपर हमला किया जिससे वे घायल हो गए। इम्तियाज के मुताबिक मारपीट करने वाले दोनों लोग सगे भाई हैं। विलगाम थाने की पुलिस ने शिकायत मिलने पर बीएनएस की धारा 115(2) और 126(2) के तहत ई-एफआईआर दर्ज की।
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तीन दिन में थाने जाकर करनी होगी शिकायत
ई-एफआईआर को जीरो एफआईआर के रूप में भी जाना जाता है। पुलिस व्हाट्सएप नंबर पर आई शिकायतों को दर्ज करती है। पर शिकायकर्ता को उसकी प्रति लेकर तीन दिन में थाने पहुंचना होता है। थाना प्रभारी
को शिकायत में बताई चीजें सही
लगीं तो उसके हिसाब से धाराएं लगाई जाती हैं।
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हंदवाड़ा। प्रदेश पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए मिली शिकायत पर शनिवार को अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (ई-एफआईआर) दर्ज की। पहली ई-एफआईआर हंदवाड़ा के विलगाम थाने में दर्ज हुई। इस व्यवस्था से लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की आनाकानी जैसे रवैये पर भी अंकुश लगेगा। पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, राज्य सड़क परिवहन निगम में बस चालक हांजीपोरा (कुपवाड़ा) के इम्तियाज अहमद ने पुलिस की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत भेजी थी। इसमें डार ने बताया कि वह शनिवार सुबह तराथपोरा से श्रीनगर जा रहे थे। विलगाम पहुंचने पर शहनीपोरा के आशिक हुसैन भट व गौहर अहमद भट ने जबरन रोका और झगड़ने लगे।
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दोनों ने उनपर हमला किया जिससे वे घायल हो गए। इम्तियाज के मुताबिक मारपीट करने वाले दोनों लोग सगे भाई हैं। विलगाम थाने की पुलिस ने शिकायत मिलने पर बीएनएस की धारा 115(2) और 126(2) के तहत ई-एफआईआर दर्ज की।
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तीन दिन में थाने जाकर करनी होगी शिकायत
ई-एफआईआर को जीरो एफआईआर के रूप में भी जाना जाता है। पुलिस व्हाट्सएप नंबर पर आई शिकायतों को दर्ज करती है। पर शिकायकर्ता को उसकी प्रति लेकर तीन दिन में थाने पहुंचना होता है। थाना प्रभारी
को शिकायत में बताई चीजें सही
लगीं तो उसके हिसाब से धाराएं लगाई जाती हैं।