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अब पुनर्वास सहायता योजना के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

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जम्मू। आतंकी गतिविधियों, एलओसी व आईबी पर दुश्मन की गोलाबारी में जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके लिए अब आश्रितों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। जम्मू-कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना (जेकेआरएएस) 2022 के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने मंगलवार को पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे आवेदकों को अनुकंपा नियुक्तियों के लिए आवेदन करने में आसानी होगी।
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नई योजना को जम्मू-कश्मीर अनुकंपा नियुक्ति नियम 1994 से बदला गया है, जिसके तहत मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियों के लिए मैन्युअल रूप से आवेदन करना होता था। जेकेआरएएस 2022 योजना छह सितंबर को शुरू की गई है। यह योजना केंद्र सरकार की अनुकंपा नियुक्ति योजना पर आधारित है। वैसे सरकारी कर्मचारी, जो सेवा के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों पर यह योजना लागू होती है। इसमें केवल नियमित आधार पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी ही शामिल हैं। दैनिक वेतन, अस्थायी, संविदा या अनुबंध कर्मचारी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। योजना के लाभ के लिए मृत्यु के एक साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य किया गया है।
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जेकेआरएएस 2022 के तहत विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ या समकक्ष या निम्नतम अराजपत्रित संवर्ग के पदों के लिए ही नियुक्तियां की जा सकती हैं। आवेदक जो स्नातक है या उच्च योग्यता रखता है को मौजूदा नियमों में निर्धारित उच्च योग्यता पर रोक के बावजूद न्यूनतम अराजपत्रित पद या मल्टी टास्किंग स्टाफ पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
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यदि कोई नौकरी नहीं चाहता तो
पांच लाख की मिलेगी सहायता
योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि आवेदक सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति के लिए इस योजना में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करता है और इस योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है तो उसके पास नियुक्ति को अस्वीकार करने का विकल्प होगा। अगर आवेदक ऐसा करने का विकल्प चुनता है तो वह सरकारी सेवा में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के एवज में 5 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार होगा। आश्रित जो सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है को आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जाएगा। मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 5 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।

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नियमित आधार पर की नियुक्ति
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल नियमित आधार पर की जाएगी। साथ ही प्रयोजन के लिए नियमित रिक्तियां उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग में केंद्रीकृत तरीके से भर्तियां की जाएंगी। विभाग हर साल जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से या अन्य सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सभी विभागों की श्रेणियों में रिक्तियों के 5 प्रतिशत तक की भर्तियों को रोकेगा ताकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति द्वारा ऐसी रिक्तियों को भरा जा सके।
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