{"_id":"64f045057919fc9f1103c0f4","slug":"delhi-hc-orders-omar-abdullah-to-pay-one-and-half-lakh-per-month-as-maintenance-to-his-estranged-wife-payal-ab-2023-08-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"J&K: अब उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल को देंगे प्रति माह 1.5 लाख का गुजारा भत्ता, दिल्ली HC का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
J&K: अब उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल को देंगे प्रति माह 1.5 लाख का गुजारा भत्ता, दिल्ली HC का आदेश
Thu, 31 Aug 2023 03:20 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Thu, 31 Aug 2023 03:20 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने बेटे की पढ़ाई के लिए 60 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
Omar Abdullah & Payal Abdullah
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को अपनी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख का भुगतान करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को ये आदेश दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें प्रति माह 75 हजार रुपये गुजार-भत्ता के तौर पर देने का आदेश दिया था।
विज्ञापन
कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि पिता अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है, जो वयस्क हो गए हैं। अब्दुल्ला को अपने बेटे की शिक्षा के लिए प्रति माह 60 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। निचली अदालत के खिलाफ पायल की याचिक पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।
विज्ञापन