J&K: अब उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल को देंगे प्रति माह 1.5 लाख का गुजारा भत्ता, दिल्ली HC का आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Thu, 31 Aug 2023 03:20 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने बेटे की पढ़ाई के लिए 60 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है।
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Omar Abdullah & Payal Abdullah