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कटड़ा हत्याकांड में तीन को उम्रकैद, एक बरी
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Thu, 31 Dec 2015 08:32 PM IST
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बहुचर्चित कटड़ा हत्याकांड में प्रिंसिपल सेशन जज (जम्मू) संजय गुप्ता ने महिंदर सिंह, सुरिंद्र कुमार और दीपक कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि अन्य आरोपी बिट्टू शर्मा के खिलाफ साक्ष्य न होने के कारण अदालत ने उसे बरी कर दिया।
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अभियोजन केस के अनुसार 15 अप्रैल 2009 की रात आठ बजे कटड़ा थाने को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि विजय कुमार उर्फ बंटू बिना नंबर वाली कार में सफर कर रहा था। कार अशोक कुमार चला रहा था।
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शाम लगभग 7.30 बजे जब कार परथल स्थित रवि कुमार की दुकान के पास पहुंची। जहां अन्य आरोपी महिंदर सिंह उर्फ बिंदू, सुरिंद्र कुमार उर्फ बबलू और दीपक कुमार उर्फ दीपू ने हत्या के इरादे से कार को रोका।
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कार रुकते ही उन्होंने विजय कुमार को बाहर निकाला और उस पर घातक हथियारों से हमला कर दिया। कार का ड्राइवर भी बुरी तरह जख्मी हो गया।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरपीसी की धारा 302, 307, 341, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की।
मामले की जांच तत्कालीन एसडीपीओ कटड़ा जुगल किशोर शर्मा को सौंपी गई। जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया।
प्रिंसिपल सेशन जज ने स्टेट के पीपी आरके कोतवाल और आरोपियों के वकील बीएस मन्हास की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को उम्रकैद के अलावा 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।