फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Rapist sentenced to life imprisonment

दो मासूमों से रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा

Thu, 15 Dec 2016 09:13 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/श्रीनगर
ब्यूरो, अमर उजाला/श्रीनगर Updated Thu, 15 Dec 2016 09:13 PM IST
विज्ञापन
Rapist sentenced to life imprisonment
उम्र कैद की सजा - फोटो : File Photo
बडगाम जिले की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट द्वारा अतना बीरवाह के रहने वाले कमल जीत सिंह को वर्ष 2002 में 3 और 6 वर्ष की दो नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर उनका रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना के बाद आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 364, 342,376,302 और 176 के तहत 113/2002 एफआईआर दर्ज की थी।
विज्ञापन

 
कोर्ट ने आरोपी को आरपीसी की धारा 366 के तहत 10 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना, धारा 342 के तहत एक साल की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना, धारा 376 के तहत अंजाम उम्र कैद की सजा और 30,000 रुपये का जुर्माना, जबकि धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा और 45,000 रुपये का जुर्माना किया।
विज्ञापन

 
आरोपी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, इसलिए धारा 366 और 342 के तहत दी गई सजा काटी गई सजा माना जाएगा, जबकि कोर्ट द्वारा आरपीसी की धारा 376 और 302 के तहत आरोपी को जुर्माना और उम्र कैद की सजा काटनी होगी, अगर उच्च न्यायालय इसकी मंजूरी देता है। अब मामले को उच्च न्यायालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपी को फिलहाल सेंट्रल जेल में रखा जाएगा और अगर हाईकोर्ट सजा पर मंजूरी देता है, तब भी आरोपी को 14 दिनों के भीतर सजा के खिलाफ अपील करने का मौका दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed