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हत्या के प्रयास के आरोपियों को जमानत नहीं
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Sun, 27 Nov 2016 04:43 PM IST
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सीजेएम ने खारिज की जमानत की अर्जी
- फोटो : Demo Pic.
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मुख्यदंडाधिकारी (सीजेएम) रियासी कमलेश पंडिता ने हत्या के प्रयास के आरोपी दर्शन कुमार और राहुल निवासी शपानू रियासी की जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया। पुलिस केस अनुसार सभी आरोपियों ने पूरी साजिश के साथ मिलकर राहुल शर्मा की पत्नी पर हमला किया। उसकी पत्नी ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया और इस बीच उसकी कलाई को काटा गया।
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पुलिस ने 12 नवंबर 2016 को मामला दर्ज किया। सीजेएम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और कहा प्रथम दृष्टया में राहुल शर्मा व सहयोग अपराधी ने महिला की कलाई को काट डाला। उस पर जान से मारने के लिए हमला किया गया। अभी तक महिला का बयान रिकार्ड नहीं किया गया है। वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। स्कूल सर्टिफिकेट में महिला नाबालिग लग रही है।
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आरोपी भी नाबालिग बताया गया है। तर्क व सबूतों के आधार पर पाया गया कि जिसने हमला किया वह नाबालिग है। हो सकता है कि वह अन्य अपराधियों से मिलकर अपराध के फील्ड में चला जाए। कोर्ट ने जमानत अर्जी रद् कर आरोपी को बाल आश्रम अंबफला या आरएस पुरा में शिफ्ट करने के आदेश दिए। आरोेपी को 6 दिसंबर को दोबारा पेश करने के आदेश दिए।
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