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गोली चलाने के आरोपी को जमानत नहीं

Tue, 24 Jan 2017 12:46 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Tue, 24 Jan 2017 12:46 AM IST
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no bail to the accused of firing
अदालत का फैसला

जम्मू में हत्या के इरादे से गोली चलाने के आरोपी की जमानत याचिका को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू एमए चौधरी की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ आरोप विचाराधीन हैं। मामला चूंकि हत्या के इरादे से गोली चलाने का है, ऐसे में जमानत याचिका को स्वीकार करना मुनासिब नहीं है।

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बिश्नाह पुलिस थाने में दर्ज मामले के मुताबिक शिकायतकर्ता परमिंदर सिंह ने 29 मई, 2016 को अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इसमें परमिंदर ने आरोप लगाया कि वह सड़क किनारे पानी पीने के लिए बैठा था।
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इसी दौरान रवि कुमार ने उसके साथ गालीगलौज की और अचानक से अपनी पिस्टल निकाल कर उसकी हत्या करने के इरादे से गोली चला दी। पुलिस ने जांच में पाया कि रवि कुमार और अंकुश सलगोत्रा उर्फ टोनी के खिलाफ आरपीसी की धारा 307, 341, 504, 506, 109, 34 और 3/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामले बनते हैं।

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