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भर्ती में फर्जीवाड़े के दोषी को जेल

Thu, 01 Dec 2016 12:18 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Thu, 01 Dec 2016 12:18 AM IST
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jail in the crime of fraud in recruitment

भाई के दस्तावेजों पर अपनी तस्वीर लगाकर पुलिस में भर्ती होने की कोशिश में दोषी पाए गए बलजीत सिंह को अदालत ने पांच साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू एमए चौधरी ने कहा कि अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों से साबित होता है कि बलजीत ने अपने भाई संजीव के दस्तावेज इस्तेमाल किए। अभियोजन के अनुसार आरोपी खुद दसवीं पास भी नहीं था।
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उसने अपने भाई संजीव के दस्तावेजों पर अपने फोटो लगाए और हस्ताक्षर कर दस्तावेज जमा करवा दिए। सीआईडी वेरिफिकेशन के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। यह मामला देवीपुर अखनूर में पुलिस कांस्टेबल की विशेष भर्ती से संबंधित है।

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