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शूट आउट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Sat, 25 Mar 2017 04:59 PM IST
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अदालत ने याचिका की खारिज
- फोटो : डेमो फोटो
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स्पेशल म्यूनिसिपल मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू एमआर चाक की अदालत ने दिनदहाड़े शूट आउट करने के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दी। आरोपी सुप्रीत सिंह उर्फ राजा पर एक्सचेंज रोड पर हमले के इरादे से गोली चलाने का आरोप है।
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मुख्य अभियोजन अधिकारी जावेद अहमद ख्वाजा और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अनिल देव जम्वाल की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपी एक जानलेवा हमले में शामिल था। परेड पुलिस चौकी में की गई शिकायत के अनुसार हमले में घायल इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वह गुरखा बख्शी नगर जम्मू का रहने वाला है। निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। घटना के दिन वह अपने दोस्त विकास गुप्ता के साथ चाय पीने के बाद वापस दफ्तर जा रहे थे।
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इसी दौरान तीन की संख्या में आए युवकाें में शामिल सुप्रीत सिंह उर्फ राजा ने उन पर गोली चला दी। मुश्किल से उन्हाेंने खुद का बचाव किया। इसी दौरान उसके दूसरे साथी ने तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया। तीसरे हमलावर युवक ने लात घूंसों से हमला कर दिया। विकास गुप्ता ने शोर मचाया तो हमलावर भाग गए। अदालत ने कहा कि सभ्य समाज में ऐसी वारदात के प्रति नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता।
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