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आसाराम बापू मामला: पुलिस की जांच प्रक्रिया से कोर्ट नाखुश
जेएनएफ/जम्मू
Updated Wed, 25 May 2016 01:37 AM IST
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आसाराम
- फोटो : File Photo
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बहुचर्चित आसाराम बापू आश्रम केस मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी को हलफनामा पेश करने के आदेश दिए।
न्यायाधीश ताशी रबसटन ने पाया कि डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज ने 21 अप्रैल, 2016 को एक आदेश दिया कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पुलिस टीमों को भेजने की अनुमति दी गई। पुलिस स्टेशन नवाबाद में दर्ज मामले के तहत इन टीमों को जांच आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष नेे 4 मई, 2016 को स्टेटस रिपोर्ट पेश की और कहा जल्द ही टीमों को रवाना कर दिया जाएगा। टीमें रवाना करने के लिए प्रशासनिक अनुमति का इंतजार है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि जब एक बार अनुमति दे दी गई तो अगले आदेश का इंतजार क्यों है।
पुलिस की इस केस में जो कार्रवाई की जा रही है, वह केवल नाममात्र है। पुलिस ने 21 अप्रैल को कहा कि टीमें जल्द रवाना कर दी जाएंगी। उसके बाद भी केस में कोई प्रगति नहीं हुई। कोर्ट ने अगली तारीख पर हलफनामा पेश करने के आदेश दिए।
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न्यायाधीश ताशी रबसटन ने पाया कि डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज ने 21 अप्रैल, 2016 को एक आदेश दिया कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पुलिस टीमों को भेजने की अनुमति दी गई। पुलिस स्टेशन नवाबाद में दर्ज मामले के तहत इन टीमों को जांच आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष नेे 4 मई, 2016 को स्टेटस रिपोर्ट पेश की और कहा जल्द ही टीमों को रवाना कर दिया जाएगा। टीमें रवाना करने के लिए प्रशासनिक अनुमति का इंतजार है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि जब एक बार अनुमति दे दी गई तो अगले आदेश का इंतजार क्यों है।
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पुलिस की इस केस में जो कार्रवाई की जा रही है, वह केवल नाममात्र है। पुलिस ने 21 अप्रैल को कहा कि टीमें जल्द रवाना कर दी जाएंगी। उसके बाद भी केस में कोई प्रगति नहीं हुई। कोर्ट ने अगली तारीख पर हलफनामा पेश करने के आदेश दिए।
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