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हत्या की कोशिश में दोषी को पांच साल की कैद

Thu, 02 Mar 2017 04:31 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू Updated Thu, 02 Mar 2017 04:31 PM IST
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5 years imprisonment in case of attempt of murder
न्यायालय - फोटो : file photo

प्रथम श्रेणी अतिरिक्त सेशन जज जम्मू एमए चौधरी ने बुधवार को हत्या की कोशिश के एक मामले में दोषी को पांच साल की कैद की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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केस के अनुसार शाम लाल ने अजीत सिंह और सूरज सिंह के साथ मिलकर 26 सितंबर 1996 को छन्नी में घायल चरन सिंह पर धारदार हथियारों दाह और टोके से कातिलाना हमला किया था।
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पीड़ित उस वक्त काली मंदिर बाग ए बाहु से गोरखा नगर स्थित अपने घर लौट रहा था। हमले में पीड़ित की गर्दन, बाएं पांव, एड़ी पर वार किए गए थे। पीड़ित की एक अंगुली भी कट गई थी। पीड़ित कई दिन अस्पताल में भर्ती रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अजीत सिंह की मौत हो गई थी। सूरज सिंह फरार हो गया। उसके खिलाफ सीआरपीसी के तहत धारा 512 में भी मामला दर्ज किया गया। बीती 27 फरवरी को कोर्ट ने शाम लाल उर्फ शींदा को आरपीसी की धारा 307/341/34 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया। 
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मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पब्लिक प्रासिक्यूटर अजय सिंह मन्हास की दलीलों को सुनने के बाद प्रथम श्रेणी अतिरिक्त सेशन जज एमए चौधरी ने दोषी के कम आयु के युवा होने और दो दशक से अधिक समय से मामला चलने को ध्यान में रखते हुए पाया कि कुछ रियायत दी जानी चाहिए। इसके चलते कोर्ट ने दोषी शाम लाल उर्फ शिंदा को आरपीसी की धारा 307 के दोषी पाते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। 

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