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पांच भाइयों को हुई सजा, कातिलाना हमले का था आरोप
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Tue, 27 Sep 2016 05:40 PM IST
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अदालत का फैसला
- फोटो : Demo Pic.
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प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमए चौधरी नेे कातिलाना हमला करने के आरोपी पांच भाइयों कृष्ण लाल उर्फ काला, रिंकू , राज कुमार राजू, जोध राज और गुलशन कुमार निवासी सज्जादपुर को कातिलाना हमले के आरोप में एक साल कैद और 25-25 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस केस के अनुसार तृप्ता देवी ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 जनवरी, 2005 को साढ़े पांच बजे वह घर पर थी। उसका पति खेतों से लौटा ही था कि पांचों भाइयों ने उसके पति कुलदीप राज पर हमला कर दिया। पांचों भाइयों की कुलदीप राज से पुरानी दुश्मनी थी।
तेजधार हथियार से हमला किया। आवाजें सुुनकर बिशन दास निवासी सज्जादपुर मौके पर पहुंचा और कुलदीप राज को बचाया। कुलदीप राज के सिर पर गहरी चोटें आईं। उसे जम्मू के मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोमाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और केस चालान कोर्ट में पेश किया।
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पुलिस केस के अनुसार तृप्ता देवी ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 जनवरी, 2005 को साढ़े पांच बजे वह घर पर थी। उसका पति खेतों से लौटा ही था कि पांचों भाइयों ने उसके पति कुलदीप राज पर हमला कर दिया। पांचों भाइयों की कुलदीप राज से पुरानी दुश्मनी थी।
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तेजधार हथियार से हमला किया। आवाजें सुुनकर बिशन दास निवासी सज्जादपुर मौके पर पहुंचा और कुलदीप राज को बचाया। कुलदीप राज के सिर पर गहरी चोटें आईं। उसे जम्मू के मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोमाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और केस चालान कोर्ट में पेश किया।
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