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गैर इरादतन हत्या के मामले में 3 साल की कैद
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Thu, 13 Apr 2017 04:31 PM IST
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अदालत ने दी सजा
- फोटो : file photo
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स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट (इलेक्ट्रिसिटी) बटोत अब्दुल नसीर ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए गए मोहम्मद फरियाज को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। पुलिस केस के मुताबिक 15 जुलाई 2013 को चंद्रकोट पुलिस थाने में सूचना मिली कि ट्रक नंबर जेके02एफ-0427 के चालक मोहम्मद फरियाज निवासी राजोरी ने जम्मू से श्रीनगर जाते समय ट्रक से नियंत्रण खो दिया।
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इससे विपरीत दिशा से आ रहे सीआरपीएफ की 54वीं बटालियन का वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कांस्टेबल रमा शंकर और कांस्टेबल अशिम पाल की मौत हो गई। एक कांस्टेबल को गंभीर चोटें आईं। अदालत ने पाया कि अभियोजन ने आरोपी पर दोष साबित करने में कोई चूक नहीं की है। दोषी स्थापित होने पर मोहम्मद फरियाज को तीन साल की जेल की सजा सुनाई जाती है।
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