फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   3 years imprisonment to the accused in jammu

गैर इरादतन हत्या के मामले में 3 साल की कैद

Thu, 13 Apr 2017 04:31 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू Updated Thu, 13 Apr 2017 04:31 PM IST
विज्ञापन
3 years imprisonment to the accused in jammu
अदालत ने दी सजा - फोटो : file photo

स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट (इलेक्ट्रिसिटी) बटोत अब्दुल नसीर ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए गए मोहम्मद फरियाज को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। पुलिस केस के मुताबिक 15 जुलाई 2013 को चंद्रकोट पुलिस थाने में सूचना मिली कि ट्रक नंबर जेके02एफ-0427 के चालक मोहम्मद फरियाज निवासी राजोरी ने जम्मू से श्रीनगर जाते समय ट्रक से नियंत्रण खो दिया।

विज्ञापन


इससे विपरीत दिशा से आ रहे सीआरपीएफ की 54वीं बटालियन का वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कांस्टेबल रमा शंकर और कांस्टेबल अशिम पाल की मौत हो गई। एक कांस्टेबल को गंभीर चोटें आईं। अदालत ने पाया कि अभियोजन ने आरोपी पर दोष साबित करने में कोई चूक नहीं की है। दोषी स्थापित होने पर मोहम्मद फरियाज को तीन साल की जेल की सजा सुनाई जाती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed