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एसएचओ को मिली अग्रिम जमानत
Updated Thu, 19 Jul 2018 01:28 AM IST
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जम्मू। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे मंजाकोट के पूर्व एसएचओ महमूद अहमद खान को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है। विजिलेंस की तरफ से एसएचओ पर केस दर्ज किया गया था।
जस्टिस जनक राज कोतवाल ने मामले पर सुनवाई की। महमूद पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक युवक पर रेप का झूठा केस बनाया। पीड़ित के पिता से पैसे लेने के बाद भी चार्जशीट फाइल कर दी। हालांकि 2016 में आरोपी को कोर्ट ने रिहा कर दिया था। अब 2018 में पीड़ित के पिता की शिकायत पर विजिलेंस ने दोबारा केस दर्ज किया। जज ने एसएचओ को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि वह 50 हजार का बांड भरें। जेएनएफ
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जस्टिस जनक राज कोतवाल ने मामले पर सुनवाई की। महमूद पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक युवक पर रेप का झूठा केस बनाया। पीड़ित के पिता से पैसे लेने के बाद भी चार्जशीट फाइल कर दी। हालांकि 2016 में आरोपी को कोर्ट ने रिहा कर दिया था। अब 2018 में पीड़ित के पिता की शिकायत पर विजिलेंस ने दोबारा केस दर्ज किया। जज ने एसएचओ को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि वह 50 हजार का बांड भरें। जेएनएफ
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