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अवैध तरीके से लोगों का पैसा जमा करने पर कंपनी के खिलाफ चार्जशीट

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जम्मू। क्राइम ब्रांच जम्मू ने धोखाधड़ी और गैर कानूनी तरीके से राशि जमा करने के मामले में किम फ्यूचर विजन सर्विस लिमिटेड, किम इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ प्रारंभिक चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। कंपनी के आठ अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है।
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आरबीआई के उपमहाप्रबंधक की शिकायत पर जांच में सामने आया कि आरोपी रविंद्र सिंह सिंधू निवासी 1311-ए हेमकुंट हाउस राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली, पलविंद्र सिंह निवासी गली अंग्रेज सिंह ननाक्षर तारन, सुखपाल बरार निवासी गिद्दड़बाहा मुक्तसर, उमेश्वर झा निवासी ई 369 डेल्टा ए नोएडा, कंचन कुमार निवासी 137 पंचवटी अपार्टमेंट तिलक नगर दिल्ली, लेख राज निवासी हाउस नंबर 121 मुहाल बनेराधी सब तहसील धर्मपुरा जिला मंडी हिमाचल, विनोद कुमार रैना निवासी लोअर मुट्ठी गंजसू रोड जम्मू, राजेश पशीन निवासी हाउस नंबर 427 कर्नल कॉलोनी जम्मू अंडर सेक्शन 420 आरपीसी के तहत आपराधिक साजिश में शामिल हैं। इन पर लोगों का पैसा नॉन बैंकिंग फाइनांस कंपनी के जरिये जमा करने का आरोप है।
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क्राइम ब्रांच के अनुसार आरबीआई के उपमहाप्रबंधक एके मट्टू ने बताया कि कंपनी का पंफलेट और अन्य सामग्री गैर कानूनी है। इनके ऑफिस विवेकानंद चौक नजदीक गुम्मट जम्मू में हैं। ये ऑफिस आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ से मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसे यहां की मान्यता नहीं है, इसलिए जमा और अन्य गतिविधियां गैर कानूनी हैं। जांच में पता चला कि किम इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के साथ पंजीकृत किया गया है। इस आधार पर इनके पास जनता के पैसे को जमा करने का कोई अधिकार नहीं है। कंपनी को ए श्रेणी के एनबीएफसी के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत किया गया था, जिसे पंजाब राज्य में ही पैसा जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। केस दर्ज कर कंपनी के कंप्यूटरों को जब्त किया गया।
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