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इस बार गर्मियों में भी होगा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अदालती कामकाज, हाई कोर्ट ने रद्द किया अवकाश
Tue, 02 Jun 2020 10:13 AM IST
प्रशांत कुमार
जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 02 Jun 2020 10:13 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने इस वर्ष 8 से 26 जून तक प्रस्तावित ग्रीष्म कालीन अवकाश रद्द कर दिया है। इसके साथ ही जिला और अधीनस्थ अदालतों में 15 दिन के ग्रीष्म कालीन अवकाश को भी रद्द किया गया है। यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी प्रभावी होगा।
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उक्त दो महीने के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए कामकाज के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के निर्देश पर जारी एक प्रशासनिक आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने संघ शासित प्रदेशों में सभी अदालतों के लिए ग्रीष्म कालीन अवकाश रद्द करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था।
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नौ न्यायाधीशों ने लिखित आग्रह किया था कि वह चाहते हैं कि गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी जाएं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं। इसलिए छुट्टियां रद्द करके काम करना चाहिए। इसको लेकर चीफ जस्टिस ने सभी जजों का आभार प्रकट किया है।
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