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एयरलाइन के अधिक किराया वसूली मामले में कार्रवाई करना कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं

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Court not taking action in excess fare recovery case of airline
जम्मू। निजी एयरलाइन की ओर से जम्मू से अन्य जगहों के लिए वसूले जाने वाले अधिक किराए को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल वाली खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई करना कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलकर्ता के पास एयरलाइन के खिलाफ कोई विशिष्ट कारण भी नहीं है। अपीलकर्ता ने सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल के पास शिकायत भी नहीं की है। कोर्ट में आने से पहले वहां जाना चाहिए, यहां उनकी समस्या हल हो सकती थी। कई तरह के विकल्प थे। जिसके तहत अपीलकर्ता अपनी बात रख सकता है। जेएनएफ
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