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Jammu News: हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के लिए शब्दाबली में सरकार से सुझाव मांगा

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने सरकार से ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर सुझाव देने के लिए कहा है जो विशेष रूप से दिव्यांगों की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं। वकील बदरुल दूजा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने कहा, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से दिव्यांगों के साथ व्यवहार करते समय परहेज किए जाने वाले शब्दों की सूची पर एक हैंडबुक प्रस्तुत की है। अदालत ने कहा, आधिकारिक उत्तरदाता ऐसा कोई सुझाव लेकर नहीं आए हैं। वे सुनवाई की अगली तारीख तक आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं और इसे 20 दिसंबर को सूचीबद्ध किया। इस साल अक्तूबर में न्यायालय ने इसमें शामिल सभी पक्षों से उन शब्दों की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा था जो दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं। संवाद
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