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Jammu News: चार कनाल भूमि की कुर्की व वसूली के लिए दोबारा वारंट जारी करने के निर्देश

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अदालती आदेशों की अनदेखी पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपनाया कड़ा रुख
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांबा की कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) बनाम निरंजन सिंह व अन्य से जुड़े निष्पादन वाद में अदालत के पूर्व आदेशों का पालन न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने चार कनाल भूमि की कुर्की और डिक्री राशि की वसूली के लिए दोबारा वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं।

वीरवार को मामले की सुनवाई पर डिक्री होल्डर और जजमेंट डेब्टर की तरफ से अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई पर तहसीलदार जम्मू वेस्ट को भूमि कुर्क करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके अब तक कोई रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं की गई। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए अदालत ने तहसीलदार को गांव भदरोर, तहसील जम्मू वेस्ट स्थित चार कनाल भूमि की कुर्की के लिए नया वारंट जारी किया। अगली तारीख से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। डिक्री की राशि की वसूली के लिए पहले जारी किए गए वारंट का निष्पादन न होने पर भी अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वसूली वारंट थाना प्रभारी दोमाना और थाना प्रभारी अखनूर को भेजे गए थे लेकिन उनका अब तक निष्पादन नहीं हुआ। ऐसे में वसूली वारंट भी दोबारा जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि डिक्री होल्डर आदेश की प्रतियां तहसीलदार जम्मू वेस्ट तथा संबंधित थाना प्रभारियों को विधिवत रसीद के साथ उपलब्ध कराएगा। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को तय की गई है।
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