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असफल प्रतिभागी चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद उसे चुनौती नहीं दे सकता : कैट

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जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कहा है कि कोई असफल प्रतिभागी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद उसे चुनौती नहीं दे सकता। बी आनंद एवं राजिंदर सिंह की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। याचिका में ईएसटी-एसईसी के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही प्रतिवादी को स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासन की ओर से जारी 2021 के नियम का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी जनरल लाइन टीचर के पद के लिए सीआईईटी-1 और 2 दोनों पेपर पास करने की पात्रता की मांग करते समय अपने अधिकार क्षेत्र में थे। प्रतिवादी विज्ञापन अधिसूचनाओं और परीक्षा की योजना के अनुसार उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। जेएनएफ
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