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Jammu News: रिश्वत मामले में आरोपी क्लर्क की जमानत याचिका खारिज
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जम्मू। विशेष न्यायाधीश एसीबी बारामुला अमरजीत सिंह लंगेह ने रिश्वत मामले में दमकल विभाग के क्लर्क निसार अहमद वानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उस पर बारामुला में लकड़ी डिपो खोलने की एनओसी जारी करने के लिए शिकायतकर्ता से 5000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को आरोपी के खिलाफ 11 दिसंबर, 2024 को शिकायत मिली कि वह याचिकाकर्ता से रिश्वत मांग रहा है। सोपोर में शिकायतकर्ता और स्वतंत्र गवाहों के साथ एसीबी की टीम ने 16 दिसंबर को आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। न्यायाधीश ने पाया कि कथित अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।
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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को आरोपी के खिलाफ 11 दिसंबर, 2024 को शिकायत मिली कि वह याचिकाकर्ता से रिश्वत मांग रहा है। सोपोर में शिकायतकर्ता और स्वतंत्र गवाहों के साथ एसीबी की टीम ने 16 दिसंबर को आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। न्यायाधीश ने पाया कि कथित अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।
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