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Jammu News: जमात नेता पर पीएसए की कार्रवाई रद्द सरकार को 5 लाख हर्जाना देने का आदेश

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court news
-हाईकोर्ट ने कहा- 1080 दिनों से अधिक की हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन
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संवाद न्यूज एजेंसी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) जम्मू-कश्मीर के पूर्व प्रवक्ता अली मोहम्मद लोन उर्फ जाहिद पर पीएसए की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति राहुल भारती की पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को 2019 से मार्च 2024 तक लगातार चार हिरासत आदेशों की अवधि के तहत 1080 दिनों से अधिक की हिरासत में रहना पड़ा। इस दौरान उसे अपनी स्वतंत्रता का नुकसान उठाना पड़ा। पुलवामा के नेहामा के रहने वाले जाहिद के खिलाफ 14 सितंबर 2022 के पीएसए हिरासत आदेश को रद्द किया गया है। अदालत ने कहा, लोन की नवीनतम हिरासत, याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन और दण्ड से मुक्ति के उल्लंघन में शामिल होने वाली अवैधता को बढ़ा रही है, इसलिए वह मुआवजे का हकदार है।
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अदालत ने कहा, हालांकि याचिकाकर्ता ने पच्चीस लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया है, लेकिन अदालत का मानना है कि पांच लाख रुपये का मुआवजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करता है। याचिकाकर्ता को इस फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उत्तरदाताओं को पांच लाख रुपये का भुगतान करना होगा। अदालत ने संबंधित जेल अधीक्षक को, जहां लोन को हिरासत में रखा गया है, उसे जेल से रिहा करने का भी निर्देश दिया।
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बारामुला में भी एक पीएसए खारिज


इस बीच, न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की पीठ ने 7 फरवरी 2023 को उत्तरी कश्मीर बारामुला जिले के आजाद गंज क्षेत्र के निवासी अमीर अहमद चाना के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट बारामुला द्वारा पारित हिरासत आदेश को रद्द कर दिया। किसी अन्य मामले में आवश्यकता न होने पर अदालत ने उसे हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया।
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