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हाईकोर्ट ने भूमि आवंटन रद्द करने का आदेश खारिज किया
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जम्मू। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने कस्टोडियन जनरल द्वारा भूमि आवंटन रद्द करने के पारित आदेश को खारिज कर दिया। कस्टोडियन जनरल ने चुवादी में नेशल वेलफेयर ट्रस्ट के पक्ष में 20 कनाल भूमि का आवंटन रद्द कर दिया था।
न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। पाया गया कि कस्टोडियन जनरल ने 16 फरवरी 2015 को आदेश जारी किया है, जो न्याय संगत नहीं है। इसमें दूसरे पक्ष को नोटिस या फिर सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है।
न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि प्रतिवादी खाली पड़ी भूमि का आवंटी है और एक औपचारिक पट्टा समझौता भी हुआ है। यदि किसी कारण वश कस्टोडियन जनरल आदेश की समीक्षा करना चाहते हैं तो वह आवंटी को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर देने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस मामले में ऐसा किया गया है।
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न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। पाया गया कि कस्टोडियन जनरल ने 16 फरवरी 2015 को आदेश जारी किया है, जो न्याय संगत नहीं है। इसमें दूसरे पक्ष को नोटिस या फिर सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है।
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न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि प्रतिवादी खाली पड़ी भूमि का आवंटी है और एक औपचारिक पट्टा समझौता भी हुआ है। यदि किसी कारण वश कस्टोडियन जनरल आदेश की समीक्षा करना चाहते हैं तो वह आवंटी को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर देने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस मामले में ऐसा किया गया है।
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