फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court

इस तरह के हालात में कैसे खोले जा सकते हैं स्कूल, रिपोर्ट तलब

विज्ञापन
court
जम्मू। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एसओपी के तहत किए गए उपायों की जानकारी तलब की है। कोर्ट ने वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से विभाग को दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कोरोना महामारी पूरी तरह खत्म होने तक कक्षाएं केवल वर्चुअल माध्यम से ही लगाने का अनुरोध किया है।
विज्ञापन

चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी खत्म होने तक स्कूलों में कक्षाएं लगाना उचित नहीं है। ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जानी चाहिएं। इसके लिए प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए जाएं। यह प्रक्रिया स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा फायदेमंद है। यदि सभी स्कूलों को खोलने का संकल्प लिया जाता है, तो ऐसा केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी और दिशा निर्देशों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सरकार के निर्देशों के अनुरूप किया जा सकता है। शिक्षा विभाग स्कूलों को खोलने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक भी करे।
विज्ञापन

---
आंटी की हत्या में भतीजे को उम्रकैद
जम्मू। आंटी की हत्या करने वाले भतीजे को रियासी जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 2012 का है। भगता गांव के रहने वाले बीडीसी सदस्य शाम लाल ने पुलिस स्टेशन कटड़ा में शिकायत दी थी कि शाम लाल ने उसकी आंटी पुष्पा देवी की हत्या की है। जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कहा कि आरोपी ने एक संगीन अपराध किया है। आरोपी पहले से ही काफी देर से जेल में है। लिहाजा उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed