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Jammu News: नशा तस्करी के आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत

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Court granted bail to the accused of drug smuggling
सांबा के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि या व्यक्तिगत बॉंड जमा करने का आदेश दिया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी नंदन कुमार (निवासी खगड़िया, बिहार) और रामपरवेश मंडल (निवासी गया, बिहार) को बाड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से कुल लगभग दो किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। इसमें नंदन कुमार से आधा किलो और रामपरवेश से करीब डेढ़ किलो गांजा जब्त किया गया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जमानत की शर्तों में यह भी शामिल है कि आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहेंगे और किसी भी तरह से जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। संवाद
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