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कारोबार के नाम पर 2 करोड़ का लोन घोटाला

Tue, 18 Nov 2014 01:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Tue, 18 Nov 2014 01:34 AM IST
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court framed charges in bank loan scam of 2 crores

दो करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू आरएस जैन की अदालत ने छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। आरोपियों में मोहम्मद इकबाल मीर, परवेज अहमद मीर, जीवन लाल शर्मा, अत्तर सिंह, नितिन कुमार और देसराज पटवारी शामिल हैं।

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केस के अनुसार आरोपियों ने मिलीभगत से स्टेट बैंक आफ इंडिया (कालूचक ब्रांच) के साथ धोखाधड़ी की। आरोप के अनुसार तत्कालीन मैनेजर (क्रेडिट, एसबीआई जोनल आफिस) और एके गुप्ता (चीफ मैनेजर, एसबीआई जोनल आफिस) ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मीर एसोसिएट्स के पार्टनरों द्वारा जमा करवाए गए फर्जी दस्तावेजों को स्वीकार किया।
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साथ ही उन्हें दो करोड़ का लोन (कैश-क्रेडिट वर्किंग कैपिटल डेढ़ करोड़ और बैंक गांरटी 50 लाख) सैंक्शन किया गया। आरोपियों के खिलाफ आरपीसी की धारा 420, 468, 471, 120-बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने जनवरी 2007 में बिल्डिंग मैटेरियल कारोबार के लिए ‘ट्रेडर्स ईजी स्कीम’ के तहत दो करोड़ के लोन के लिए आवेदन किया। लोन के लिए बंधक के रूप में जमीन और दो मंजिला इमारत रखी गई।


फर्म के पार्टनरों ने लोन की राशि को अपने लिए खर्च किया और बैंक में इसकी किश्तें जमा नहीं कीं। जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया।

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