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तवी नदी के किनारे रह रहे लोगों के लिए बुरी खबर

Tue, 16 Sep 2014 10:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Tue, 16 Sep 2014 10:24 AM IST
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court bans construction of tawi-edge

तवी के किनारों पर लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगरोटा से फ्लाएं मंडाल तक किसी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है।

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‘सेव माई तवी’ अभियान के तहत दायर याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने जवाब पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।
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सुनवाई के दौरान उपस्थित सीनियर एएजी गगन बसोत्रा ने कहा कि रियासत में आई बाढ़ के कारण इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। उन्होंने अदालत से कुछ और समय देने की मांग की थी।
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खंडपीठ ने छह सप्ताह का समय देते हुए निर्देश दिया कि इस दौरान तवी किनारे की कोई भी जमीन का न तो ट्रांसफर होगा और न ही उसे बंधक रखा जा सकेगा। साथ ही तमाम विभागों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि तवी किनारे किसी प्रकार का निर्माण न हो।

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