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राहत: अब सुबह छह से 11 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें, ये है नई निर्देशावली
Mon, 24 May 2021 02:10 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 24 May 2021 02:10 AM IST
सार
जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के लिए अनुमति वाली गतिविधियों के लिए नई निर्देशावली जारी की है। जिसके तहत दुकानों, मंडियों के लिए समयसारिणी जारी की गई है।
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जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू
- फोटो : संजय कुमार
विस्तार
कोविड कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाने के बाद अब जम्मू जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने के समय में एक घंटा और छूट दे दी है। उपायुक्त अंशुल गर्ग ने 24 मई सुबह सात से 31 मई सुबह सात बजे तक जम्मू जिले में कोरोना कर्फ्यू के लिए अनुमति वाली गतिविधियों के लिए नई निर्देशावली जारी की है।
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इसके तहत होलसेल किराना की दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह छह से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। इसी तरह मंडियां और फल-सब्जी की दुकानें व रेहड़ी, दूध उत्पादों की दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह छह से 11 बजे तक खुलेंगी। बेकरी, मीट और चिकन की दुुकानें भी इस शेड्यूल में शामिल हैं।
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किराना और डिपार्टमेंटल स्टोर, ड्राई फ्रूट की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह छह से 11 बजे तक खुलेंगी। हार्डवेयर, सीमेंट, निर्माण सामग्री और सेनेटरी गुड्स की दुकानें और ग्लास हाउस, इलेक्ट्रानिक उत्पादों की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह छह से 11 बजे तक खुली रहा करेंगी।
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विकास कार्यों पर काम जारी रहेगा
दवा की दुकानें व स्वास्थ्य जांच के संस्थान, एलपीजी आउटलेट, पेट्रोल पंप, पशु चारे की दुुकानें रूटीन के तहत खुली रहा करेंगी। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी अपना काम करने की अनुमति होगी। सभी तरह के विकास कार्यों पर भी काम जारी रहेगा।
रखरखाव के लिए ही खुलेंगी ये दुकानें
बुटीक और कॉस्टिमेटिक की दुकानें बुधवार, फर्नीचर शोरूम वीरवार और आर्म्स और एमुनेशन व खेल सामान की दुकानें शुक्रवार को सुबह आठ से दस बजे तक स्टॉक के निरीक्षण और रखरखाव के लिए खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इन्हें व्यावसायिक गतिविधियां करने की अनुमति नहीं दी गई है।
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