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Jammu News: अवैध निर्माण अनुमति मामले में 14 के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

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Chargesheet filed against 14 in illegal construction permission case
अमर उजाला ब्यूरो
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एसीबी ने अवैध निर्माण अनुमति मामले में एसएमसी और राजस्व अधिकारियों सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विशेष भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश की अदालत में जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध के लिए आरोपपत्र पेश किया।
एसीबी श्रीनगर कश्मीर पुलिस स्टेशन में श्रीनगर नगर समिति (एसएमसी) के 11 अधिकारियों/कर्मचारियों, एक राजस्व अधिकारी और दो निजी लाभार्थियों सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक पद के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और निजी व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया गया है। यह मामला उन आरोपों के बाद दर्ज किया गया था कि एसएमसी के अधिकारियों ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके बरथाना, कमरवारी (खसरा संख्या 90) में राज्य की भूमि पर अवैध निर्माण में मदद की। गुलाम कादिर सोफी, जिनकी 2008 में मृत्यु हो गई थी, के नाम पर धोखाधड़ी से भवन निर्माण की अनुमति जारी की गई थी लेकिन वास्तव में उनके बेटे मोहम्मद आरिफ सोफी ने अनुमोदित रेखाचित्रों का उल्लंघन करते हुए एक व्यावसायिक भवन बनाने के लिए इसका दुरुपयोग किया। उन्होंने आरोपी लोक सेवकों के सक्रिय समर्थन से, आस-पास की राज्य भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी भी की।
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मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर एसीबी श्रीनगर पुलिस स्टेशन द्वारा की गई जांच ने आरोपी अधिकारियों/कर्मचारियों और निजी लाभार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पूरी तरह से पुष्टि की है। आरोपी सरकारी अधिकारियों और लाभार्थी के बीच षड्यंत्र संदेह से परे साबित हुआ। सरकार से लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने के बाद, 12 लोक सेवकों और दो निजी लाभार्थियों सहित 14 आरोपियों के खिलाफ न्यायिक निर्णय के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश श्रीनगर की माननीय अदालत के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
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