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जम्मू-कश्मीरः औद्योगिक विकास योजना के लिए केंद्र सरकार ने तीन कमेटियों का किया गठन

Sun, 21 Feb 2021 12:22 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Sun, 21 Feb 2021 12:22 PM IST
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Central government three committees for industrial development scheme in Jammu Kashmir
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी - फोटो : Twitter

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास योजना के लिए तीन कमेटियों का गठन किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार तीन सदस्यीय एपेक्स कमेटी का गठन गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व उप राज्यपाल मनोज सिन्हा सदस्य होंगे। यह कमेटी योजना में किसी प्रकार के संशोधन पर विचार करेगी। 

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आठ सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी डीपीआईआईटी (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड) के सचिव गुरुप्रसाद मोहापात्रा की अध्यक्षता में बनाई गई है। यह कमेटी उद्योगों के पंजीक रण, उत्पादन, तिथि के विस्तार के साथ योजना के सुचारु क्रियान्वयन पर नजर रखेगी।
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कमेटी योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण भी करेगी। इसके लिए वह योग्य लोगों का पैनल भी बना सकती है। केंद्र शासित प्रदेश की कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी। यह कमेटी योजना के क्रियान्वयन पर पूरी नजर रखेगी।
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पंजीकरण एक अप्रैल से
योजना एक अप्रैल से 31 मार्च 2037 तक प्रभावी रहेगी। पंजीकरण एक अप्रैल से शुरू होगा और 30 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। सभी निर्माण तथा सर्विस सेक्टर की इकाइयां योजना का लाभ उठा सकती हैं। 


तंबाकू, पान मसाला योजना का लाभ नहीं ले सकतीं
तंबाकू, पान मसाला, प्लास्टिक बैग (20 माइक्रॉन से कम), पौधरोपण, रिफाइनरी, 10 मेगावाट से ऊपर के पावर प्लांट, सोना, मार्बल, रिवाल्वर व पिस्टल की इकाइयां योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। 

एक करोड़ से ऊपर के निवेश पर ही इंसेंटिव
सेवा सेक्टर में बिल्डिंग तथा अन्य संसाधनों पर एक करोड़ रुपये का निवेश करने वाले इंसेटिव पाने के हकदार होंगे। इसमें पर्यटन, रोपवे, हेरिटेज संपत्तियों का रखरखाव, हेल्थकेयर, आईटी, जांच, शोध, लाजिस्टिक पार्क, वेयरहाउसिंग तथा शिक्षा संस्थान शामिल हैं। सभी इकाइयों को पंजीकरण के तीन वर्ष के अंदर उत्पादन करना अनिवार्य होगा। जम्मू-कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड या अन्य एजेंसी इंसेटिव के भुगतान के लिए नोडल एजेंसी होगा।

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