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उपजिले में पचास प्रतिशत खुलेगी दुकाने
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आरएस पुरा। जिलाधीश की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक उपजिले में 50 प्रतिशत दुकानें खुली रखने का निर्देश जारी करने पर आरएस पुरा में इसी प्रकार लागू किया जाएगा। एसडीएम रामलाल शर्मा ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में पचास 50 प्रतिशत दुकानें खुली रहेंगी। इसके लिए निर्देश जारी किया गया है।
बुधवार को प्रशासन के हरकत में आने पर कई दुकानें बंद कराई गईं। जो जारी गाइड लाइन के मुताबिक खुली थीं। एसडीएम रामलाल शर्मा ने कहा कि बाजार में आने वाले लोग मास्क लगाकर आएं और दुकानदार भी दो गज की दूरी बनाए रखें, ताकि कोरोना से बचा जा सके।
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
कपडे़, रेडीमेड की दुकानें, बुटिक, दर्जी, सैलून, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, जिम, ज्वेलरी शॉप, शो रूम, हार्डवेयर, सीमेंट, भवन निर्माण सामग्री, सैनिटरी, ग्लास हाउस, शटरिंग मैटेरियल, गिफ्ट शॉप, फूलों व पूजा सामग्री की दुकानें, मोबाइल, इलेक्ट्रिक एप्लायंस, घड़िया व इलेट्र्रॉनिक रिपेयर की दुकानें
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मंगलवार, वीरवार व शनिवार
ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर व कंफेक्शनरी, बर्तन, क्राकरी व खिलौनों, जूते- चप्पलों, स्टेशनरी, फोटोस्टेट व संबंधित, ऑटो मोबाइल्स शोरूम,
सर्विस स्टेशन व वेल्डिंग, फर्नीचर शोरूम व स्टोर फर्नीशिंग संबंधित दुकानें शामिल हैं।
सप्ताह भर खुली रहने वाली दुकानें
मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी व सभी तरह के क्लीनिक, सब्जी- फल मंडियां, दही- दूध, मीट बेकरी व अन्य खानपान की दूकानें व रेहड़ियां।
रोटेशन के अनुसार दुकानें खुलवाई व बंद कराई
अखनूर। कोरोना के बढ़ते मामले पर कस्बे में प्रशासन की तरफ से गाइड लाइन पर दुकानों के खोलने की प्रक्रिया को लागू किया गया। इसमें प्रशासन की टीम ने बुधवार सुबह कस्बे के विभिन्न बाजारों में दौरा कर रोटेशन के अनुसार दुकानों को खुला और बंद कराया।
प्रशासन की टीम नायब तहसीलदार अशोक शर्मा और थाना प्रभारी हिलाल अजहर की अगुवाई में कार्रवाई की गई। जो दुकानें आज बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, हालांकि सुबह बंद कराने के बाद दोबारा कई दुकानें खुल गई। जो राज्य की गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया। अखनूर में इस आदेश को लागू करने के लिए बाजारों में शाम तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी दर्ज नहीं रही। ऐसे में लोगों ने अखनूर प्रशासन से मांग की कि कोरोना की रोकथाम के लिए जारी आदेश का पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। तभी कोरोना महामारी से बचाव हो सकता है। नायाब तहसीलदार अशोक शर्मा ने बताया कि कस्बे में रोटेशन दुकानें बंद करने पर अगर किसी ने उल्लंघन किया तो कार्रवाई की जाएगी।
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बुधवार को प्रशासन के हरकत में आने पर कई दुकानें बंद कराई गईं। जो जारी गाइड लाइन के मुताबिक खुली थीं। एसडीएम रामलाल शर्मा ने कहा कि बाजार में आने वाले लोग मास्क लगाकर आएं और दुकानदार भी दो गज की दूरी बनाए रखें, ताकि कोरोना से बचा जा सके।
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सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
कपडे़, रेडीमेड की दुकानें, बुटिक, दर्जी, सैलून, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, जिम, ज्वेलरी शॉप, शो रूम, हार्डवेयर, सीमेंट, भवन निर्माण सामग्री, सैनिटरी, ग्लास हाउस, शटरिंग मैटेरियल, गिफ्ट शॉप, फूलों व पूजा सामग्री की दुकानें, मोबाइल, इलेक्ट्रिक एप्लायंस, घड़िया व इलेट्र्रॉनिक रिपेयर की दुकानें
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मंगलवार, वीरवार व शनिवार
ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर व कंफेक्शनरी, बर्तन, क्राकरी व खिलौनों, जूते- चप्पलों, स्टेशनरी, फोटोस्टेट व संबंधित, ऑटो मोबाइल्स शोरूम,
सर्विस स्टेशन व वेल्डिंग, फर्नीचर शोरूम व स्टोर फर्नीशिंग संबंधित दुकानें शामिल हैं।
सप्ताह भर खुली रहने वाली दुकानें
मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी व सभी तरह के क्लीनिक, सब्जी- फल मंडियां, दही- दूध, मीट बेकरी व अन्य खानपान की दूकानें व रेहड़ियां।
रोटेशन के अनुसार दुकानें खुलवाई व बंद कराई
अखनूर। कोरोना के बढ़ते मामले पर कस्बे में प्रशासन की तरफ से गाइड लाइन पर दुकानों के खोलने की प्रक्रिया को लागू किया गया। इसमें प्रशासन की टीम ने बुधवार सुबह कस्बे के विभिन्न बाजारों में दौरा कर रोटेशन के अनुसार दुकानों को खुला और बंद कराया।
प्रशासन की टीम नायब तहसीलदार अशोक शर्मा और थाना प्रभारी हिलाल अजहर की अगुवाई में कार्रवाई की गई। जो दुकानें आज बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, हालांकि सुबह बंद कराने के बाद दोबारा कई दुकानें खुल गई। जो राज्य की गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया। अखनूर में इस आदेश को लागू करने के लिए बाजारों में शाम तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी दर्ज नहीं रही। ऐसे में लोगों ने अखनूर प्रशासन से मांग की कि कोरोना की रोकथाम के लिए जारी आदेश का पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। तभी कोरोना महामारी से बचाव हो सकता है। नायाब तहसीलदार अशोक शर्मा ने बताया कि कस्बे में रोटेशन दुकानें बंद करने पर अगर किसी ने उल्लंघन किया तो कार्रवाई की जाएगी।