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भाजपा विधायक ने दिया गोमांस बिक्री पर मृत्युदंड का प्रस्ताव

Sat, 19 Sep 2015 10:27 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2015 10:27 AM IST
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BJP legislator has proposed death penalty on beef sales

गोमांस (बीफ) पर प्रतिबंध को लेकर रियासत में सियासत और गरमा गई है। नेकां के बाद सीपीआई (एम) ने भी गोमांस की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा सचिवालय को सौंपा है।

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उधर, भाजपा विधायक रविंद्र रैणा ने गोमांस पर प्रतिबंध जारी रखने की वकालत करते हुए गोमांस बिक्री करने वालों को मृत्युदंड की सजा का प्रस्ताव सौंपा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता का कहना है कि अभी तक इस विषय पर एक भी बिल प्राप्त नहीं हुआ है।
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नौशेरा से भाजपा विधायक रविंद्र रैणा ने एक बयान जारी कर बताया है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत गोमांस की बिक्री और गौ स्लाटर हाउस को पूरी तरह से बंद करने तथा आदेश का उल्लंघन करने वालों को मृत्युदंड का प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को सौंपा है।
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रणबीर पैनल कोड के तहत ऐसे कानून की जरूरत नहीं

BJP legislator has proposed death penalty on beef sales

उन्होंने अपने प्रस्ताव में रियासत में सभी गौ स्लाटर हाउस और बीफ दुकानों को सील करने और लाइसेंस रद्द करने की भी बात कही है। सीपीआई (एम) के विधायक मोहम्मद युसूफ तारिगामी ने रियासत में बीफ प्रतिबंध हटाने के लिए रणबीर पैनल कोड की धारा 298 ए, 298 बी, 298 सी और 298 डी में संशोधन की मांग की।

शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय में निजी सदस्य प्रस्ताव को सौंपने की जानकारी दी है। अपने प्रस्ताव में तारिगामी ने कहा है कि भारत और जम्मू कश्मीर का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसे में रणबीर पैनल कोड के तहत ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है।

बिल मिलने पर विचार होगा: स्पीकर

विधानसभा अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता ने कहा है कि शुक्रवार दोपहर तक विधानसभा सचिवालय को बीफ मसले पर न तो नेकां, न ही सीपीआईएम के मोहम्मद युसूफ तारिगामी और न ही भाजपा विधायक रविंद्र रैना का प्रस्ताव मिला है। बिल मिलने पर विचार किया जाएगा कि क्या करना है।

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