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बीएड़ के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Tue, 09 Dec 2014 01:07 AM IST
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छात्रों की अनुपस्थिति के मद्देनजर जम्मू यूनिवर्सिटी से पंजीकृत बीएड कालेजों की सीटें घटाए जाने के फैसले के विरोध में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए निर्णय को बरकरार रखा।
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कालेज डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में सीटें कम करने के लिए उपयोग किए गए फार्मूले का 16 बीएड कालेजों ने रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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याचिका में कहा गया कि दाखिले के लिए सेंट्रल काउंस्लिंग की, जिसमें लगभग 76 कालेजों की सूची जारी की गई। बाद में सत्र 2014-15 के लिए उनकी सीटें घटा दीं।
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हाईकोर्ट के जस्टिस जनक राज कोतवाल ने निजी बीएड कालेज की ओर से उपस्थित एडवोकेट सुनील सेठी और मोहसिन भट के अलावा यूनिवर्सिटी के वकील डब्ल्यूएस नरगाल की दलीलें सुनने के बाद विश्वविद्यालय के सीटें कम करने के निर्णय को बरकरार रखा।
साथ ही निर्णय के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही जस्टिस ने कहा कि दाखिला कमेटी की ओर से लिए गए फैसले पर पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं।
उन्होंने कमेटी को कालेजों की सीटें बढ़ाने के लिए एक बार फिर से विचार करने को भी कहा। साथ ही कालेजों को कहा कि जिन स्टूडेंट्स को दाखिला दे दिया है, उनकी खामियों को दूर करने को कहा।