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Jammu News: हत्या के आरोप में जेल में बंद तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिले के रामगढ़ क्षेत्र के चक बगलां में छह साल पहले एक युवक की नृशंस हत्या के मामले में तीन हत्यारोपियों की जमानत याचिका को प्रिंसिपल सेशन जज की अदालत ने खारिज कर दिया।
हत्यारोपी राकेश कुमार, सुभाष चंदर व सतपाल के वकील राहुल सिंह संब्याल की तरफ से अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी। रामगढ़ थाने में दर्ज मामले में दायर चार्जशीट के अनुसार 5 अगस्त 2019 को रामगढ़ के चक बगलां में पंचायत चुनाव में आरोपियों के परिवार का सहयोग न करने पर रंजिश के चलते राहुल वर्मा नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि दो लोग फरार हो गए थे। मामले का कोर्ट मे ट्रायल चल रहा है।
लगभग छह वर्षों से जेल में बंद हत्यारोपी राकेश कुमार, सुभाष चंदर व सतपाल की तरफ से उनके वकील ने खराब स्वास्थ्य और बच्चों की देखरेख का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी, लेकिन सरकारी अभियोजक की तरफ से धारा 302 आईपीसी 4/25 आर्म्स एक्ट जैसे गैर जमानती और जघन्य प्रकृति के अपराध का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
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वकीलों की बहस, दलीलों तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को ख़ारिज करने के निर्देश दिए।
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सांबा। जिले के रामगढ़ क्षेत्र के चक बगलां में छह साल पहले एक युवक की नृशंस हत्या के मामले में तीन हत्यारोपियों की जमानत याचिका को प्रिंसिपल सेशन जज की अदालत ने खारिज कर दिया।
हत्यारोपी राकेश कुमार, सुभाष चंदर व सतपाल के वकील राहुल सिंह संब्याल की तरफ से अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी। रामगढ़ थाने में दर्ज मामले में दायर चार्जशीट के अनुसार 5 अगस्त 2019 को रामगढ़ के चक बगलां में पंचायत चुनाव में आरोपियों के परिवार का सहयोग न करने पर रंजिश के चलते राहुल वर्मा नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि दो लोग फरार हो गए थे। मामले का कोर्ट मे ट्रायल चल रहा है।
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लगभग छह वर्षों से जेल में बंद हत्यारोपी राकेश कुमार, सुभाष चंदर व सतपाल की तरफ से उनके वकील ने खराब स्वास्थ्य और बच्चों की देखरेख का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी, लेकिन सरकारी अभियोजक की तरफ से धारा 302 आईपीसी 4/25 आर्म्स एक्ट जैसे गैर जमानती और जघन्य प्रकृति के अपराध का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
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वकीलों की बहस, दलीलों तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को ख़ारिज करने के निर्देश दिए।