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Jammu News: दस दिन में वार्षिक रिटर्न जमा नहीं करने वाले ट्रेड यूनियन और संघ होंगे डिफॉल्टर
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- श्रम आयुक्त एवं रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन एस चरणदीप सिंह ने जारी किया आदेश
- बोले, तय अवधि में लंबित रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को डिफॉल्टर माना जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। श्रम आयुक्त एवं रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन एस चरणदीप सिंह ने सभी ट्रेड यूनियन और संघों को दस दिन के अंदर अपने लंबित वार्षिक रिटर्न जमा करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि तय अवधि में लंबित रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने वालों को डिफॉल्टर माना जाएगा। उन्हें स्पष्टीकरण का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई के क्रम में उनका पंजीकरण तक रद्दा किया जा सकता है।
शनिवार को जारी आदेश में उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 28 के तहत, प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन को 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अगले वर्ष की 31 जुलाई तक अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। विभाग द्वारा बार-बार याद दिलाने और पहले जारी किए गए नोटिसों के बावजूद काफी संख्या में यूनियनों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। श्रम आयुक्त और ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने प्रदेश के सभी उप श्रम आयुक्तों और सहायक श्रम आयुक्तों को तत्काल आदेश का पालन सुनिश्चित करने और यह सत्यापित करने का निर्देश दिया है कि सभी रिटर्न निर्धारित अवधि के भीतर फॉर्म ''''डी'''' में जमा कर दिए गए हैं।
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- बोले, तय अवधि में लंबित रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को डिफॉल्टर माना जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। श्रम आयुक्त एवं रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन एस चरणदीप सिंह ने सभी ट्रेड यूनियन और संघों को दस दिन के अंदर अपने लंबित वार्षिक रिटर्न जमा करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि तय अवधि में लंबित रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने वालों को डिफॉल्टर माना जाएगा। उन्हें स्पष्टीकरण का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई के क्रम में उनका पंजीकरण तक रद्दा किया जा सकता है।
शनिवार को जारी आदेश में उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 28 के तहत, प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन को 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अगले वर्ष की 31 जुलाई तक अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। विभाग द्वारा बार-बार याद दिलाने और पहले जारी किए गए नोटिसों के बावजूद काफी संख्या में यूनियनों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। श्रम आयुक्त और ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने प्रदेश के सभी उप श्रम आयुक्तों और सहायक श्रम आयुक्तों को तत्काल आदेश का पालन सुनिश्चित करने और यह सत्यापित करने का निर्देश दिया है कि सभी रिटर्न निर्धारित अवधि के भीतर फॉर्म ''''डी'''' में जमा कर दिए गए हैं।
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