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Jammu News: सेक्शन अफसरों की वरिष्ठता सूची जारी, 82 अधिकारियों के नाम शामिल
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- सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, आपत्तियां होने पर एक सप्ताह में दे सकेंगे जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सरकार ने विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत 82 सेक्शन अफसरों की साझा वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से जारी यह सूची एक जनवरी, 2026 तक की स्थिति के आधार पर तैयार की गई है।
जीएडी ने इससे पहले 18 मई को वरिष्ठता सूची का मसौदा जारी कर संबंधित विभागों और अधिकारियों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। प्राप्त आपत्तियों तथा उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच के बाद अब वरिष्ठता सूची अधिसूचित की गई है। आदेश के अनुसार इस दौरान कुछ नए मामलों पर भी विचार किया गया। इसी क्रम में जेल विभाग के सेक्शन अफसर मुमताज अहमद खान का नाम भी सूची में शामिल किया गया है। उन्हें वरिष्ठता सूची में 82वां स्थान दिया गया है। उनके वरिष्ठता क्रम को लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह संबंधित दस्तावेजों के साथ एक सप्ताह के भीतर विभाग को अपनी आपत्ति भेज सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सूची में दर्ज अधिकारियों की जन्मतिथि और अन्य विवरणों का सत्यापन संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यह वरिष्ठता सूची किसी भी लंबित अदालती मामले में आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। आदेश में कहा गया है कि सूची में शामिल अधिकारियों से संबंधित किसी भी आपत्ति को संबंधित विभाग के माध्यम से दस्तावेजी प्रमाण के साथ एक सप्ताह के भीतर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा सकता है। इसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सरकार ने विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत 82 सेक्शन अफसरों की साझा वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से जारी यह सूची एक जनवरी, 2026 तक की स्थिति के आधार पर तैयार की गई है।
जीएडी ने इससे पहले 18 मई को वरिष्ठता सूची का मसौदा जारी कर संबंधित विभागों और अधिकारियों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। प्राप्त आपत्तियों तथा उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच के बाद अब वरिष्ठता सूची अधिसूचित की गई है। आदेश के अनुसार इस दौरान कुछ नए मामलों पर भी विचार किया गया। इसी क्रम में जेल विभाग के सेक्शन अफसर मुमताज अहमद खान का नाम भी सूची में शामिल किया गया है। उन्हें वरिष्ठता सूची में 82वां स्थान दिया गया है। उनके वरिष्ठता क्रम को लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह संबंधित दस्तावेजों के साथ एक सप्ताह के भीतर विभाग को अपनी आपत्ति भेज सकता है।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि सूची में दर्ज अधिकारियों की जन्मतिथि और अन्य विवरणों का सत्यापन संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यह वरिष्ठता सूची किसी भी लंबित अदालती मामले में आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। आदेश में कहा गया है कि सूची में शामिल अधिकारियों से संबंधित किसी भी आपत्ति को संबंधित विभाग के माध्यम से दस्तावेजी प्रमाण के साथ एक सप्ताह के भीतर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा सकता है। इसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।
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