फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   38 special mobile courts to resolve pending cases

लंबित केसों के हल के लिए 38 स्पेशल मोबाइल कोर्ट

Mon, 15 Feb 2016 01:03 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू Updated Mon, 15 Feb 2016 01:03 AM IST
विज्ञापन
38 special mobile courts to resolve pending cases

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन पाल वसंथाकुमार ने कहा है कि लोगों को तेजी से न्याय दिलाने के लिए लंबित मामलों के निपटारे को प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करनी होगी।

विज्ञापन


‘देरी और लंबित समस्या तथा उसका समाधान : रणनीति व निर्देश’ पर हाईकोर्ट कांप्लेक्स में आयोजित एकदिवसीय वर्कशाप का उद्घाटन करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विभिन्न स्तर पर प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की जरूरत है।
विज्ञापन


खासकर पीठासीन न्यायाधीशों को न्याय में देरी के कारणों के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, ताकि बैकलॉग क्लीयर किया जा सके। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रधान जिला जजों को अपने अधीन कोर्टों का लगातार जायजा लेना होगा, ताकि केसों के लंबित होने के मामले रोके जा सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि आज की वर्कशाप का आयोजन कुछ खास उद्देश्यों के साथ किया गया है। इसमें लंबित केसों के निपटारे, खासकर पांच साल से ज्यादा समय से लंबित केसों को हल करने के सुझाव दिए जाएंगे। लंबित मामलों को हल करने के लिए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट संस्थागत प्रयास करेगा।


मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लंबित केसों के हल के लिए जम्मू-कश्मीर में 38 नई विशेष मोबाइल अदालतें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी नहीं किया जाना भी केसों के समय पर निपटारा न होने का कारण है। इस मसले पर भी पीठासीन जजों को पैनी नजर रखनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed