{"_id":"58a6a8944f1c1b5833d87cff","slug":"144-to-be-implemented-near-encounter-sites-in-jammu-and-kashmir","type":"story","status":"publish","title_hn":"J&K: शोपियां, बारामुला में मुठभेड़ स्थलों के आसपास धारा 144 होगी लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
J&K: शोपियां, बारामुला में मुठभेड़ स्थलों के आसपास धारा 144 होगी लागू
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Fri, 17 Feb 2017 01:11 PM IST
विज्ञापन
घाटी में तैनात जवान
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
घाटी में हो रही आतंकी मुठभेड़ों के दौरान मुठभेड़ स्थलों की ओर लोगों का पहुंचना और सेना के ऑपरेशनों में खलल डालना एक गहरी चिंता का विषय बन चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासनों ने बारामुला और शोपियां जिले में मुठभेड़ स्थल के आसपास धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है।
विज्ञापन
जिला मजिस्ट्रेट बारामुला डा. नासिर अहमद नकाश के अनुसार जिले में किसी भी जगह होने वाली मुठभेड़ के आसपास धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला लोगों की सहूलियत और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नकाश के अनुसार इसके चलते मुठभेड़ स्थल के आसपास के तीन किलोमीटर तक किसी को भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन
केवल पैरामेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस पर यह लागू नहीं होगा और अगर किसी स्थानीय को मजबूरी है उसके लिए उन्हें पुलिस तथा जिला प्रशासन से संपर्क करना पड़ेगा। उनके अनुसार फिलहाल यह 60 तक लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट शोपियां के अनुसार भी इस फैसले को जिले में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन