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Jammu News: नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भपात कराने का दोषी, 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा
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जम्मू। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जम्मू के सिद्दड़ा निवासी मोहम्मद हनीफ पर दुष्कर्म का केस दर्ज है। वीरवार को पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश यशपाल शर्मा मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। दोषी करार देते हुए उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़ित को मुआवजा योजना के तहत पांच लाख रुपये देने का आदेश भी दिया।
केस के मुताबिक आरोपी ने 16 वर्ष की नाबालिग का अपहरण किया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी था। आरोपी उसे मध्यप्रदेश ले गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। वह गर्भवती हो गई लेकिन आरोपी ने उसका गर्भपात कवा दिया। न्यायाधीश ने दोनों तरफ की दलीलें सुनीं। कहा कि इस मामले में 16 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है क्योंकि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। आरोपी पहली बार अपराध में संलिप्त हुआ। इसे देखते हुए उसे 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुना रहे हैं। जेएनएफ
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जम्मू। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जम्मू के सिद्दड़ा निवासी मोहम्मद हनीफ पर दुष्कर्म का केस दर्ज है। वीरवार को पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश यशपाल शर्मा मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। दोषी करार देते हुए उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़ित को मुआवजा योजना के तहत पांच लाख रुपये देने का आदेश भी दिया।
केस के मुताबिक आरोपी ने 16 वर्ष की नाबालिग का अपहरण किया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी था। आरोपी उसे मध्यप्रदेश ले गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। वह गर्भवती हो गई लेकिन आरोपी ने उसका गर्भपात कवा दिया। न्यायाधीश ने दोनों तरफ की दलीलें सुनीं। कहा कि इस मामले में 16 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है क्योंकि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। आरोपी पहली बार अपराध में संलिप्त हुआ। इसे देखते हुए उसे 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुना रहे हैं। जेएनएफ
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