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Udhampur News: काॅलोनी काटने से पहले अनुमित और दिशा निर्देशों का करें पालन

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Team Inspection, Gave Instructions
- जेकेआरईआरए ने किया उधमपुर में निरीक्षण
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उधमपुर। जम्मू और कश्मीर रियल एस्टेट अथॉरिटी (जेकेआरईआरए) की टीम ने मंगलवार को उधमपुर जिले में अवैध कॉलोनियों का निरीक्षण किया। उनके साथ उधमपुर के तहसीलदार और उनकी टीम भी मौजूद थी। कई कॉलोनियों का निरीक्षण किया गया, जिसमें उधमपुर में रख बडाली, बालियां और कल्लर इलाका शामिल है।
तहसीलदार को निरीक्षण की गई कॉलोनियों का विस्तृत राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। बिना अनुमति के काटी गई काॅलोनियों के लिए उल्लंघनकर्ताओं को जेकेआरईआरए के साथ पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया। उधमपुर के राजस्व कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि काॅलोनी काटने या विकसित करने को लेकर किसी भी योजना क्षेत्र में विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, बिक्री, बिक्री के लिए पेशकश या किसी भी भूखंड, अपार्टमेंट या इमारत को खरीदने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करने से पहले अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को जेकेआरईआरए के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है।
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यह पंजीकरण जेकेआरईआरए अधिनियम की धारा 3 के तहत अनिवार्य है और ऐसी किसी भी गतिविधि से पहले इसे पूरा किया जाना चाहिए। उधमपुर में टीम ने अपने दौरे के दौरान पुरानी काॅलोनियों का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। खासकर नई काटी जा रही काॅलोनियों के बिल्डर्स को पंजीकरण और नियमों का पालन करने के बाद ही कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए।
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तहसीलदार जय सिंह ने बताया कि कई पुरानी काॅलोनियों हाउसिंग बोर्ड के मापदंड को ध्यान में रखकर नहीं तैयार की गई हैं। जिसको लेकर भी रिपाेर्ट तैयार की जा रही है। जबकि नई काॅलोनी को विकसित करने से पहले अनुमति के साथ-साथ निर्धारित नियमों का भी पालन करना होगा।
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