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Udhampur News: कटड़ा में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, नए आदेश जारी

Wed, 18 Jun 2025 12:08 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर Updated Wed, 18 Jun 2025 12:08 AM IST
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Sale of meat and liquor banned in Katra, new orders issued
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
कटड़ा। पवित्र तीर्थस्थल श्री माता वैष्णो देवी और उसके आसपास के क्षेत्रों की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से तहसील कटड़ा के उपजिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पीयूष धोत्रा ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कटड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में मांसाहारी खाद्य पदार्थों और शराब की बिक्री, उपभोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और यह जारी होने की तिथि से दो महीने तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पूर्व में रद्द न कर दिया जाए।
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आदेश का आधार और पृष्ठभूमि
आदेश में बताया गया है कि 21 जनवरी 1933 को जारी अधिसूचना क्रमांक जीबी-211 के तहत पहले भी कटड़ा व भवन क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। हाल के वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे इस निषेधाज्ञा को सख्ती से लागू करना आवश्यक हो गया है। धार्मिक भावनाओं और पवित्रता की रक्षा के लिए स्थानीय जनता और श्रद्धालुओं की राय को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध दोबारा लागू किया गया है।
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प्रतिबंधित क्षेत्र
नए आदेश के तहत जिन क्षेत्रों में मांस, मछली, अंडा और शराब की बिक्री तथा उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, वे हैं:
1. कटड़ा धर्मनगरी से पवित्र गुफा तक के ट्रैक के दोनों ओर 2 किलोमीटर तक के गांव
2. गांव - अरली, हंसाली, मत्याल
3. कटड़ा-टिकरी रोड के दोनों ओर 200 मीटर के भीतर (चंबा, सेरली, भगता गांव)
4. कटड़ा-जम्मू रोड के दोनों ओर 200 मीटर के भीतर (कुंदरोरियां, कोटली बजलियान, नोमाई, मगाल गांव)
5. कटड़ा-रियासी रोड (कटड़ा से नौ देवियां और अघार जित्तो बाजार तक 200 मीटर अंदर)
6. कटड़ा रेलवे स्टेशन–सूल रोड (सड़क के दोनों ओर 200 मीटर क्षेत्र)
7. पैंथल–दोमेल रोड (सड़क के दोनों ओर 100 मीटर क्षेत्र)

जनहित में उठाया गया कदम
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध धार्मिक भावना, सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। स्थानीय निवासी भी इस आदेश के समर्थन में एकमत दिखाई दिए हैं।
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