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Udhampur News: सड़क हादसे में अपनों को गवा चुके परिवारों को मिली आर्थिक सहायता
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उधमपुर। जिला प्रशासन की तरफ से सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। योजना के तहत तीन पीड़ित परिवारों को राहत राशि सौंपी गई। हालांकि जानकारी के अभाव में कई जरूरतमंद अब भी इससे वंचित हैं।
जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा के नेतृत्व में एआरटीओ विभाग ने सड़क हादसा पीड़ित सहायता कोष के तहत तीन लाख रुपये की राशि वितरित की। यह सहायता उन परिवारों को दी गई है, जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में अपने परिजनों को खो दिया था। प्रत्येक पीड़ित परिवार को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। यह योजना वर्ष 2022 में शुरू की गई थी, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल या मृतकों के परिजनों को अलग-अलग श्रेणियों में सहायता दी जाती है।
योजना के अनुसार मामूली चोट लगने पर 10 हजार रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 25 हजार रुपये, स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर 50 हजार रुपये और मृत्यु होने की स्थिति में एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस सहायता को प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवारों को कानूनी दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कर आवेदन करना होता है। इसके बाद एआरटीओ विभाग द्वारा राशि जारी की जाती है। एआरटीओ मुदिस्सर इकबाल ने बताया कि इस योजना के बारे में अभी भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। मेरे कार्यकाल में अब तक केवल 10 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल पाया है। योजना के बारे में लोग जागरूक हों और अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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प्रशासन का मानना है कि यदि इस योजना की जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंचे तो सड़क हादसों से प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक राहत मिल सकती है।
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जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा के नेतृत्व में एआरटीओ विभाग ने सड़क हादसा पीड़ित सहायता कोष के तहत तीन लाख रुपये की राशि वितरित की। यह सहायता उन परिवारों को दी गई है, जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में अपने परिजनों को खो दिया था। प्रत्येक पीड़ित परिवार को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। यह योजना वर्ष 2022 में शुरू की गई थी, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल या मृतकों के परिजनों को अलग-अलग श्रेणियों में सहायता दी जाती है।
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योजना के अनुसार मामूली चोट लगने पर 10 हजार रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 25 हजार रुपये, स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर 50 हजार रुपये और मृत्यु होने की स्थिति में एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस सहायता को प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवारों को कानूनी दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कर आवेदन करना होता है। इसके बाद एआरटीओ विभाग द्वारा राशि जारी की जाती है। एआरटीओ मुदिस्सर इकबाल ने बताया कि इस योजना के बारे में अभी भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। मेरे कार्यकाल में अब तक केवल 10 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल पाया है। योजना के बारे में लोग जागरूक हों और अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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प्रशासन का मानना है कि यदि इस योजना की जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंचे तो सड़क हादसों से प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक राहत मिल सकती है।