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Udhampur News: नाबालिग से दुष्कर्म केस में दोषी को 20 साल की सजा
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रामबन। रामबन में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2016 के एक सनसनीखेज नाबालिग दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 24 अगस्त 2016 को सामने आया था, जब बडथल तहसील बटोत निवासी मोहम्मद अकबर ने थाना बटोट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी ने एक साल पहले 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में बताने पर पीड़िता व उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। इस घिनौनी वारदात के बाद पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया था। शिकायत के आधार पर थाना बटोट में दाऊद अहमद के खिलाफ दुष्कर्म और एक अन्य व्यक्ति मोहम्मद इशफाक के खिलाफ अपराध में सहायता करने का मामला दर्ज किया गया था।
मामले की पैरवी उप निदेशक अभियोजन रामबन मंजर खयाम के मार्गदर्शन में अतिरिक्त लोक अभियोजक जय पाल सिंह ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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यह मामला 24 अगस्त 2016 को सामने आया था, जब बडथल तहसील बटोत निवासी मोहम्मद अकबर ने थाना बटोट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी ने एक साल पहले 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में बताने पर पीड़िता व उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। इस घिनौनी वारदात के बाद पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया था। शिकायत के आधार पर थाना बटोट में दाऊद अहमद के खिलाफ दुष्कर्म और एक अन्य व्यक्ति मोहम्मद इशफाक के खिलाफ अपराध में सहायता करने का मामला दर्ज किया गया था।
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मामले की पैरवी उप निदेशक अभियोजन रामबन मंजर खयाम के मार्गदर्शन में अतिरिक्त लोक अभियोजक जय पाल सिंह ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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