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Udhampur News: सरकारी कर्मी पर हमला करने के आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत
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- 20 हजार का बांड जमा कराने सहित कई शर्तों का करना होगा पालन
अदालत से .. का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। अदालत ने पंचैरी थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और हमला करने के आरोपियों को वीरवार को अग्रिम जमानत दे दी। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और जमानत आवेदन के न्यायोचित निपटान के लिए आवश्यक रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कलसोत निवासी नसीब राज, मशहूर चंद, कुमारी कोली, सुदेश कुमार, संसार चंद, कैलाश देवी, रतन लाल और कैलाश सिंह को अग्रिम जमानत दी है। सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और एक सरकारी कर्मी पर हमला करने का आरोप है। पंचैरी थाने में सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अदालत के मुताबिक पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि जांच पूरी हो चुकी है। इसलिए आरोपियों को हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आरोपियों द्वारा किए गए कथित अपराध जमानत स्वीकार करने के लिए किसी भी वैधानिक प्रतिबंध को आकर्षित नहीं करते हैं।
अदालत ने कहा कि आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि मुकदमे के दौरान उन्हें दोषी साबित न कर दिया जाए। यह भी तय है कि स्वतंत्रता के अधिकार को सजा के जरिए कम नहीं किया जाएगा। इसलिए आरोपियों को नियमों और शर्तों पर 20,000 रुपये प्रत्येक के निजी बांड प्रस्तुत करने पर जमानत स्वीकार की गई। नियमों के तहत आरोपी व्यक्ति किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के सबूतों को बाधित या छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
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आरोपी व्यक्ति जांच अधिकारी के साथ जांच को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, यदि कोई हो, जब भी ऐसा करने का निर्देश दिया जाए और जमानत अवधि के दौरान अपराध को दोहराएंगे नहीं। आरोपी व्यक्ति पूर्व अनुमति के बिना जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। मामले की सुनवाई होने तक आरोपियों को इन नियमों का पालन करना होगा।
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अदालत से .. का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। अदालत ने पंचैरी थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और हमला करने के आरोपियों को वीरवार को अग्रिम जमानत दे दी। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और जमानत आवेदन के न्यायोचित निपटान के लिए आवश्यक रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कलसोत निवासी नसीब राज, मशहूर चंद, कुमारी कोली, सुदेश कुमार, संसार चंद, कैलाश देवी, रतन लाल और कैलाश सिंह को अग्रिम जमानत दी है। सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और एक सरकारी कर्मी पर हमला करने का आरोप है। पंचैरी थाने में सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अदालत के मुताबिक पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि जांच पूरी हो चुकी है। इसलिए आरोपियों को हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आरोपियों द्वारा किए गए कथित अपराध जमानत स्वीकार करने के लिए किसी भी वैधानिक प्रतिबंध को आकर्षित नहीं करते हैं।
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अदालत ने कहा कि आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि मुकदमे के दौरान उन्हें दोषी साबित न कर दिया जाए। यह भी तय है कि स्वतंत्रता के अधिकार को सजा के जरिए कम नहीं किया जाएगा। इसलिए आरोपियों को नियमों और शर्तों पर 20,000 रुपये प्रत्येक के निजी बांड प्रस्तुत करने पर जमानत स्वीकार की गई। नियमों के तहत आरोपी व्यक्ति किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के सबूतों को बाधित या छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
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आरोपी व्यक्ति जांच अधिकारी के साथ जांच को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, यदि कोई हो, जब भी ऐसा करने का निर्देश दिया जाए और जमानत अवधि के दौरान अपराध को दोहराएंगे नहीं। आरोपी व्यक्ति पूर्व अनुमति के बिना जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। मामले की सुनवाई होने तक आरोपियों को इन नियमों का पालन करना होगा।