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Udhampur News: भुक्की तस्करी के आरोपी की हिरासत बढ़ी
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उधमपुर। पुलिस थाना क्षेत्र उधमपुर के अंतर्गत भुक्की तस्करी के आरोपी को अदालत ने 15 दिन की अतिरिक्त न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखैनी नाके पर वाहन की जांच के लिए नाका लगाया गया था। इस दौरान घाटी से जम्मू की ओर जा रहे ट्रक नं. एचपी73बी-2204 को जांच के लिए रोका गया। इस दौरान पुलिस को वाहन से 211 किलोग्राम भुक्की बरामद हुई थी।
नशा तस्करी के आरोप में चालक को गिरफ्तार किया गया था। जांच अधिकारी पीएसआई अभिनव भट्टी ने आरोपी मोहम्मद हनीफ निवासी टोली डाक साको, चंबा हिमाचल प्रदेश की अतिरिक्त न्यायिक रिमांड की मांग की थी, जो जिला जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है।
कोर्ट में पीएसआई अभिनव भट्टी ने कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी की पहचान एचसी मोहम्मद खलील ने की। आरोपी की ओर से उप कानूनी सहायता बचाव वकील सुरिंदर खजूरिया उपस्थित हुए।
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आरोपी को एक दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह इसी अदालत की ओर से 26 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत दी गई पूर्व रिमांड के तहत जिला जेल उधमपुर में न्यायिक हिरासत में है, जोकि वीरवार को समाप्त हो गई। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए अपराध जघन्य और गैर-जमानती हैं, इसलिए न्यायिक रिमांड की प्रार्थना की अनुमति है। आरोपी को 23 जनवरी तक 15 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस अवधि के दौरान वह जिला जेल उधमपुर में रहेगा और इसकी समाप्ति के बाद उसे अगले आदेश के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
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जानकारी के अनुसार जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखैनी नाके पर वाहन की जांच के लिए नाका लगाया गया था। इस दौरान घाटी से जम्मू की ओर जा रहे ट्रक नं. एचपी73बी-2204 को जांच के लिए रोका गया। इस दौरान पुलिस को वाहन से 211 किलोग्राम भुक्की बरामद हुई थी।
नशा तस्करी के आरोप में चालक को गिरफ्तार किया गया था। जांच अधिकारी पीएसआई अभिनव भट्टी ने आरोपी मोहम्मद हनीफ निवासी टोली डाक साको, चंबा हिमाचल प्रदेश की अतिरिक्त न्यायिक रिमांड की मांग की थी, जो जिला जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है।
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कोर्ट में पीएसआई अभिनव भट्टी ने कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी की पहचान एचसी मोहम्मद खलील ने की। आरोपी की ओर से उप कानूनी सहायता बचाव वकील सुरिंदर खजूरिया उपस्थित हुए।
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आरोपी को एक दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह इसी अदालत की ओर से 26 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत दी गई पूर्व रिमांड के तहत जिला जेल उधमपुर में न्यायिक हिरासत में है, जोकि वीरवार को समाप्त हो गई। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए अपराध जघन्य और गैर-जमानती हैं, इसलिए न्यायिक रिमांड की प्रार्थना की अनुमति है। आरोपी को 23 जनवरी तक 15 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस अवधि के दौरान वह जिला जेल उधमपुर में रहेगा और इसकी समाप्ति के बाद उसे अगले आदेश के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।